Hardoi News: एससी-एसटी एक्ट में 3 वर्ष कारावास की सजा

अजय कुमार पुत्र स्व. गजोधर निवासी गांव जफरपुर थाना बिलग्राम हरदोई ने शिकायतकर्ता व उसके घर वालों के साथ गाली-गलौज व मारपीट की।

Nov 4, 2024 - 23:47
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Hardoi News: एससी-एसटी एक्ट में 3 वर्ष कारावास की सजा

Hardoi News INA.
मारपीट के एक मामले को लेकर जिला न्यायालय ने एक आरोपित को एससी-एसटी एक्ट में 3 वर्ष कारावास सहित 2500 रू. अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 1 नवंबर 2020 को एक व्यक्ति ने थाना बिलग्राम पर तहरीर देते हुए बताया था कि अजय कुमार पुत्र स्व. गजोधर निवासी गांव जफरपुर थाना बिलग्राम हरदोई ने शिकायतकर्ता व उसके घर वालों के साथ गाली-गलौज व मारपीट की। इस मामले को लेकर हुई विवेचना के आधार पर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ था। जिसके आधार पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने उपरोक्त अजय कुमार को 3 वर्ष कारावास सहित 2500 रु. अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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