Hardoi : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई चकबंदी विभाग की समीक्षा
कहा कि पुराने वादों के निस्तारण के बाद 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि वाले वादों का निस्तारण कराया जाये। धारा 94 व धारा 16 का कोई प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न
कलेक्ट्रेट कक्ष में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि चकबंदी के अंतर्गत पुराने ग्रामों की चकबंदी प्रक्रिया तेजी से पूर्ण करायी जाये। जिन ग्रामों में बाधा हो वहाँ किसानों से अनवरत संवाद किया जाये। जहाँ प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो वहाँ कब्ज़ा परिवर्तन की कार्रवाई जल्द करायी जाये। एसओसी स्तर पर 10 वर्ष से पुराने चकबंदी वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाये। सीओ स्तर पर पाँच वर्ष से अधिक पुराना कोई भी वाद लंबित न रखा जाये। पुराने वादों के निस्तारण के बाद 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि वाले वादों का निस्तारण कराया जाये। धारा 94 व धारा 16 का कोई प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाये।
निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाये। अस्थाई कब्जा तत्काल हटवाया जाए इस । आईजीआरएस के प्रकरणों का निस्तारण किया जाए, वरासत के प्रकरणों में तत्परता लाए । उन्होंने निर्देश दिया कि अगले मीटिंग से पहले 5 साल के सारे मुकदमे खत्म होने चाहिए। जिन गांवों में चकबंदी होनी है वहां पर प्रधान, कोटेदार स्कूल में सूची चस्पा करे जिसमें सभी के नंबर हो लेखपाल का नंबर होना चाहिए पर इस अवसर पर एसओसी चकबंदी पीसी व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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