कपिल सिंघल पर गिरफ्तारी की तलवार, न्यायालय ने जारी किया धारा 84 बीएनएसएस का आदेश।
Sambhal: जिले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित कपिल सिंघल पर शिकंजा कसता जा रहा है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट ...
उवैस दानिश, सम्भल
Sambhal: जिले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित कपिल सिंघल पर शिकंजा कसता जा रहा है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवेचक की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कपिल सिंघल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश फरार आरोपित की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही अदालत ने उसकी उपस्थिति के लिए 12 सितंबर 2025 की तिथि निर्धारित की है।
कपिल सिंघल के खिलाफ विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। कैलादेवी थाने में स्क्रैप फैक्ट्री से जुड़े दो मामले दर्ज हैं। एक मामले में उस पर चोरी के वाहनों को फैक्ट्री में काटे जाने का आरोप है, जबकि दूसरे मामले में सील बंद फैक्ट्री में अवैध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का आरोप दर्ज है। इसके अलावा कोतवाली सम्भल में मारपीट और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कपिल सिंघल ने हाईकोर्ट से स्टे आदेश ले रखा है। इतना ही नहीं, नखासा थाने में भी उसके खिलाफ एक अन्य प्राथमिकी दर्ज है। इन सभी मामलों में कपिल सिंघल काफी समय से पुलिस की पकड़ से बाहर है।
जानकारी के अनुसार करीब दो माह पहले उसने सम्भल सिविल न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से आत्मसमर्पण करने की अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन नियत तारीख पर वह न्यायालय में पेश नहीं हुआ। पुलिस की लगातार कार्रवाई और न्यायालय में पेश न होने पर विवेचक ने अदालत से धारा 84 के अंतर्गत आदेश जारी करने की मांग की थी। न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। अब पुलिस जल्द ही आरोपित की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू कर सकती है। कपिल सिंघल पर दर्ज इन मामलों और फरारी की वजह से पुलिस लगातार दबिश दे रही है। न्यायालय का आदेश आने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। अदालत ने 12 सितंबर को निर्धारित तारीख पर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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