Lucknow News: जून 2025 में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित

लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वे 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष तक निःशुल्क....

May 29, 2025 - 23:28
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Lucknow News: जून 2025 में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित
Photo: Social Media

By INA News Lucknow.

लखनऊ : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जून 2025 के लिए उत्तर प्रदेश के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 30 मई से 10 जून 2025 तक निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) का वितरण किया जाएगा। इस दौरान अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा (14 किग्रा गेहूँ, 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल) और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा (2 किग्रा गेहूँ, 3 किग्रा फोर्टिफाइड चावल) निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

वितरण की व्यवस्था

  • डोर स्टेप डिलीवरी: उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न की उपलब्धता डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से 29 मई 2025 तक सुनिश्चित की जाएगी। सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था वाले ब्लॉकों में भी यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होगी।
  • ई-पॉस मशीनों का उपयोग: वितरण ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से होगा। वितरण पर्चियों पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य दर्शाया जाएगा। पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसके तहत लाभार्थी अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक अन्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
  • आधार और मोबाइल ओटीपी सत्यापन: 10 जून 2025 को आधार प्रमाणीकरण में असमर्थ लाभार्थियों के लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन की व्यवस्था होगी। पूर्ति निरीक्षक लाभार्थियों के मोबाइल नंबर की पुष्टि करेंगे और इसे ration card प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करेंगे।
  • तकनीकी समाधान: एनआईसी उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी समस्याओं के निवारण के लिए व्यवस्थाएँ की जाएंगी। यूपी डेस्को के निर्देशन में सिस्टम इंटीग्रेटर्स द्वारा ई-पॉस मशीनों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

समय और अवधि

  • वितरण अवधि: खाद्यान्न वितरण 30 मई से 10 जून 2025 तक सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा। 1 जून 2025 को सर्वर डेटा संकलन के कारण वितरण नहीं होगा, और यह 2 जून से पुनः शुरू होगा।
  • डेटा प्रबंधन: ऑफलाइन डेटा 48 घंटे और मैनुअल डेटा 72 घंटे में एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा।

निगरानी और सत्यापन

  • नोडल अधिकारी: जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान और गोदाम पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन और वितरण की निगरानी करेंगे। उपजिलाधिकारी इस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे।
  • सत्यापन प्रक्रिया: खाद्यान्न की डिलीवरी की सूचना नोडल अधिकारियों को ऑटो-जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। नोडल अधिकारी सत्यापन के बाद तत्काल रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिसे जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा संकलित कर जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा।
  • निरीक्षण: संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला पूर्ति अधिकारी, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, और पूर्ति निरीक्षक द्वारा क्रमशः 20%, 15%, 10%, और 5% उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में ओवरलैपिंग से बचाव और गुणवत्तापरक जाँच सुनिश्चित की जाएगी।
  • जाँच के बिंदु: निरीक्षण में भौतिक सत्यापन, नोडल अधिकारी की उपस्थिति, ई-पॉस मशीन का उपयोग, पर्चियों पर शून्य मूल्य का प्रदर्शन, और घटतौली की जाँच शामिल होगी। अनियमितता पाए जाने पर दोषी विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

शिकायत निवारण और कालाबाजारी पर कार्रवाई

  • शिकायत निवारण: शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 उपलब्ध होंगे। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
  • कालाबाजारी पर कार्रवाई: कालाबाजारी या अनियमितता के मामलों में शून्य सहनशीलता नीति के तहत कठोर कार्रवाई होगी।

भारत सरकार का योगदान

भारत सरकार 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का पूरा खर्च वहन करेगी। इस तथ्य का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वे 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।

प्रचार-प्रसार

वितरण अवधि और निःशुल्क खाद्यान्न की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों में कोई भ्रम न रहे। सभी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।

आयुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, संभागीय खाद्य नियंत्रकों, और जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खाद्यान्न के उठान, वितरण, और सत्यापन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ताकि पारदर्शी और निर्बाध वितरण सुनिश्चित हो।

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