Pilibhit : वन विभाग द्वारा चाइनीज़ मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध, जनसुरक्षा एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए सख्त कार्रवाई

नायलॉन व रासायनिक पदार्थों से बना चाइनीज़ मांझा सामान्य सूती डोर की तरह नष्ट नहीं होता तथा पक्षियों, जानवरों, बिजली की लाइनों एवं वाहनों में फँसकर गंभीर

Jan 14, 2026 - 21:19
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Pilibhit : वन विभाग द्वारा चाइनीज़ मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध, जनसुरक्षा एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए सख्त कार्रवाई
Pilibhit : वन विभाग द्वारा चाइनीज़ मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध, जनसुरक्षा एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए सख्त कार्रवाई

Report : कुँवर निर्भय सिंह, आईएनए पीलीभीत- उत्तर प्रदेश

पीलीभीत : वन विभाग द्वारा चाइनीज़ मांझा (सिंथेटिक पतंग डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सख्ती से लागू किया गया है, क्योंकि यह मानव जीवन, पक्षियों, वन्यजीवों एवं पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक है। नायलॉन व रासायनिक पदार्थों से बना चाइनीज़ मांझा सामान्य सूती डोर की तरह नष्ट नहीं होता तथा पक्षियों, जानवरों, बिजली की लाइनों एवं वाहनों में फँसकर गंभीर चोटें, करंट लगने और मृत्यु का कारण बनता है। देश के विभिन्न भागों में पैदल चलने वालों, दोपहिया वाहन चालकों एवं बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने एवं मृत्यु की घटनाएं सामने आई हैं।

वन क्षेत्रों एवं हरित पट्टियों में यह मांझा चील, कबूतर, गिद्ध एवं अन्य पक्षियों के पंख कटने, खून बहने और मृत्यु का प्रमुख कारण बन रहा है। बिजली की लाइनों में फँसने पर यह आग लगने का भी खतरा पैदा करता है।

इन गंभीर खतरों को देखते हुए वन विभाग द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति चाइनीज़ मांझा बेचते, रखते या उपयोग करते हुए पाया जाएगा, उसके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत “शिकार” की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति जब्ती (Confiscation) का भी प्रावधान है। वन क्षेत्र एवं आस-पास के बाजारों में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है।
वन विभाग आम जनता से अपील करता है कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज़ मांझा बेचते या उपयोग करते हुए दिखे, तो उसकी सूचना तुरंत दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा सटीक सूचना देने पर इनाम भी दिया जाएगा।

जनता से अनुरोध है कि केवल पर्यावरण-अनुकूल सूती मांझा का ही उपयोग करें, पतंगबाजी सुरक्षित व खुले स्थानों पर करें, तथा उपयोग के बाद डोर को इकट्ठा कर सही तरीके से नष्ट करें। अभिभावकों से विशेष अनुरोध है कि वे बच्चों को इस घातक मांझे से दूर रखें। वन विभाग सभी नागरिकों से अपील करता है कि त्योहारों को सुरक्षित, जिम्मेदार एवं पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं और मानव जीवन, पक्षियों एवं वन्यजीवों की रक्षा में सहयोग करें।

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