15 से 18 जुलाई तक कैम्प लगाकर जनशिकायतों का किया जायेगा निस्तारण- जिलाधिकारी
Hardoi News: जिलाधिकारी अनुनय झा ने सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया है कि जनपद हरदोई की तीन तहसीलों के 10 ग्राम ...
Hardoi News: जिलाधिकारी अनुनय झा ने सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया है कि जनपद हरदोई की पाँचों तहसीलों के 10 ग्राम (तहसील सदर-सकाहा, खजुरहरा, हरदोई सदर, तहसील शाहाबाद-सरावर, शाहाबाद, तहसील सण्डीला महगवां, तहसील बिलग्राम-उल्लामऊ, जरौली शेरपुर, बाबटमऊ, तहसील सवायजपुर-अर्जुनपुर) जिनकी पोर्टल पर सर्वाधिक शिकायतें पायी गयी है, वहां पर सम्बन्धित नायब तहसीलदार/थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में 15 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक कैम्प लगाकर जनशिकायतों की सुनवाई करते हुए उनका मौके पर ही नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।
कैम्प शिविर मे सम्बन्धित नायब तहसीलदार एवं सम्बन्धित थानाध्यक्ष, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक व एक अन्य राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल व एक अन्य लेखपाल, आवश्यक पुलिस बल मय महिला कान्सटेबिल तथा चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी कर्ता व चकबन्दी लेखपाल उपस्थित रहेगें। कैम्प हेतु उक्त टीम की कैम्प के दौरान प्रत्येक दिवस सम्बन्धित थाने से रवानगी होगी जिसकी जनरल डायरी में इन्ट्री की जायेगी साथ ही वापसी की एवं टीम की प्रतिदिन की कार्यवाही की भी इन्ट्री जनरल डायरी में की जायेगी।
उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित की जायेगी। उक्त शिविर में पैमाइश के मामलों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आपसी सहमति के आधार पर (गरीब व्यक्तियों को त्वरित न्याय दिलाने के दृष्टिगत 01 वीघा तक भूमि की पैमाइश हेतु), सार्वजनिक रास्ता/चकरोड पर अवैध कब्जा किये जाने की शिकायत/प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हुए उनका मौके पर सीमांकन कराकर खाली कराया जाये। अवैध कब्जा हटाने में यदि जे०सी०बी० मशीन की आवश्यकता पडती है तो उसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत से करायी जाये।
सुरक्षित श्रेणी की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाना किन्तु अवैध अतिक्रमण हटाते समय ध्यान रखा जाये कि यदि अतिक्रमणकर्ता अत्यन्त गरीब है तो उसको नियमानुसार भूमि का पट्टा करके अवैध कब्जा हटवाया जाये और यदि अतिक्रमण स्थायी प्रकृति का है तो उसके विरूद्ध धारा-67 की कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटवाया जाये। न्यायालयों के आदेश के अमलदरामद की कार्यवाही विशेष रूप से 01 अप्रैल 2023 के बाद के आदेशों के अमलदरामद की कार्यवाही जो नायब तहसीलदार की देख-रेख में गुणदोष का मूल्यांकन कर करायी जाये।
राजस्व अभिलेखों मे तृटि/लोप सुधार के प्रकरणों मे कार्यवाही नायब तहसीलदार की देख-रेख मे सम्पादित की जायेगी। असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर किये जाने के सन्दर्भ मे कार्यवाही ऐसे प्रकरणों को नायब तहहसीलदार के स्तर से सक्षम स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित की जोयगी।
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