Pradhan Mantri Kusum Yojana: उत्तर प्रदेश में निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन के लिए विशेष अनुदान सोलर पावर लाभ नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक सी....

Jul 26, 2025 - 17:47
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Pradhan Mantri Kusum Yojana: उत्तर प्रदेश में निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन के लिए विशेष अनुदान  सोलर पावर लाभ  नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं।
उत्तर प्रदेश में निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन के लिए विशेष अनुदान सोलर पावर लाभ नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक सी-1 अंतर्गत निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन के लिए किसानों को विशेष अनुदान दिया जा रहा है। योजना में केंद्र सरकार की ओर से अनुमन्य 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर समुदाय के कृषकों को राज्य सरकार की ओर से 70 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इस श्रेणी के किसानों को पम्प सोलराइजेशन हेतु कोई अंशदान नहीं देना होगा। वहीं, अन्य श्रेणी के किसानों को 30 प्रतिशत केंद्र और 60 प्रतिशत राज्य अनुदान की सुविधा दी जाएगी तथा शेष 10 प्रतिशत लागत का वहन उन्हें स्वयं करना होगा।

योजना के अंतर्गत 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी क्षमता के ऑनग्रिड नलकूपों के सोलराइजेशन हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक लाभार्थी कृषकों द्वारा आवेदन यूपीनेडा के पोर्टल http://upnedakusumc1.in पर किया जा सकता है। आवेदन की स्वीकृति “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर की जाएगी।

सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति, स्थापना, चालूकरण, पाँच वर्षों तक मेंटीनेंस और नेट मीटरिंग की पूरी प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप 04 माह की अवधि में पूरी की जाएगी। योजना के अंतर्गत 3 एचपी क्षमता के पम्प पर कुल 2.39 लाख रुपये की लागत आती है, जिसमें कृषक का अंशदान मात्र 23,900 रुपये रहेगा। 5 एचपी पम्प की कुल लागत 3.93 लाख रुपये है, जिसमें कृषक को केवल 39,325 रुपये अंशदान देना होगा। 7.5 एचपी के लिए 54,800 रुपये और 10 एचपी पम्प के लिए 2.26 लाख रुपये का अंशदान निर्धारित किया गया है। शेष धनराशि सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप वहन की जाएगी।

परियोजना अधिकारी कमलेश सिंह यादव ने जानकारी दी कि योजना में पारदर्शिता और पात्रता परीक्षण के पश्चात ही कृषकों द्वारा अंशदान की राशि ऑनलाइन माध्यम से जमा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश के किसानों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त कदम है, जिससे उनके बिजली खर्च में भी भारी बचत होगी।

उन्होंने अपील की है कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक कृषकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से इसे जनहित में समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किया जाए, ताकि पात्र किसान इसका लाभ ले सकें।

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान यूपीनेडा परियोजना कार्यालय, विकास भवन, कमरा संख्या 8 और 14, सर्वोदय, इन्दिरा नगर, लखनऊ में कार्यदिवसों में संपर्क कर सकते हैं अथवा मोबाइल नंबर 9415609056 पर कॉल करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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