Ballia News: जाति सूचक गाली एवं मारपीट के मामले में पांच को तीन-तीन साल कारावास एवं एक-एक हजार की लगाई जुर्माना
उल्लेखनीय हैं कि भीमपुरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव निवासी अभियुक्त गण शिवशंकर, राणा प्रताप राजभर, सदावृक्ष राजभर, अमित पुत्र सदावृक्ष एवं साहेब पुत्र बड़ाई को न्यायालय ने दोषी पाकर तीन साल की सजा से दंडित...
By INA News Ballia.
बलिया: लगभग उन्नीस साल पूर्व नाबदान बंद करने को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गुप्ता देने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस. टी कोर्ट रविकरण सिंह की न्यायालय ने पांच आरोपितों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा एक-एक हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है।
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उल्लेखनीय हैं कि भीमपुरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव निवासी अभियुक्त गण शिवशंकर, राणा प्रताप राजभर, सदावृक्ष राजभर, अमित पुत्र सदावृक्ष एवं साहेब पुत्र बड़ाई को न्यायालय ने दोषी पाकर तीन साल की सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार यह घटना भीमपुरा थाना अंतर्गत गोविंदपुर गांव में 16मार्च 2006 को नाबदान बंद करने के विवाद में घटित हुआ था।
वादिनी मुकदमा कलावती देवी को आरोपी शिवशंकर व अन्य लोग उसके घर में घुसकर एवं जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट किए थे जिसकी सूचना वादिनि द्वारा थाने पर दी गई। लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई। अंत में न्यायालय का दरवाजा खट खटाया, तो मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस मामले में परीक्षण के दौरान शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार ओझा एवं बचाव पक्ष ने अपना तर्क रखा।
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