बार काउंसिल ने मिश्रिख बार के अध्यक्ष व सचिव एवं एल्डर्स कमिटी को किया तलब।
Sitapur : तहसील मिश्रिख के अधिवक्ताओं द्वारा बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र प्रेषित करते हुए आरोप लगाया गया थाकि दि...
रिपोर्ट- संदीप चौरसिया
सीतापुर/तहसील मिश्रिख के अधिवक्ताओं द्वारा बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र प्रेषित करते हुए आरोप लगाया गया थाकि दि मिश्रिख बार एसोसिएशन तहसील मिश्रिख का वार्षिक चुनाव अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ था परंतु कार्यकारिणी द्वारा मनमाने तरीके अपनाकर पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से बचते हुए लगातार टालमटोल किया गया तथा अधिवक्ता हितों के विपरीत आचरण करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में मनमाने तरीके से व्यवधान भी उत्पन्न किया जा रहा है।
8 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो चुका है तथा 16 जनवरी को वार्षिक आमसभा की बैठक में चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए मतदान की तिथि 12 फरवरी नियत की गई थी कार्यकारिणी द्वारा सदन के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के विपरीत जाकर चुनाव कराने से इनकार कर दिया गया है।
कार्यकारिणी द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सदन में पारित बहुमत के चुनाव के प्रस्ताव की विपरीत जाकर दिनांक 16 मई 2025 को गोपनीय तरीके से बिना सदन को विश्वास में लिए 2025 की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। मनमाने और अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के आधार पर घोषित वर्ष 2025 की कार्यकारिणी में पिछली कार्यकारिणी के पदाधिकारी को भी सम्मिलित कर लिया गया है जो की मॉडर्न बायलॉज के सर्वथा विपरीत है।
कार्यकारी द्वारा लगातार सदन में बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव की अनदेखी की जा रही है और मनमाने कार्य स्थगन के प्रस्ताव पास किए गए। कार्यकारी द्वारा सदस्य गणों से सदस्यता शुल्क के रूप में धनराशि जमा कराई गई थी उसका व्यय मनमाने तरीके से बिना सदन में प्रस्ताव के किया गया तथा अधिवक्ता कल्याण के रूप में कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष बार काउंसिल से मांग की थी कि नियम के विपरीत मनोनीत कार्यकारिणी को निरस्त करते हुए दी मिश्रिख बार एसोसिएशन को चुनाव हेतु निर्देशित किया जाए।
बार काउंसिल द्वारा शिकायत का संज्ञान लिया गया और बार काउंसिल सदस्य प्रशांत सिंह अटल,अजय कुमार शुक्ल,जय नारायण पाण्डेय की त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई। बार अध्यक्ष,सचिव एवं एल्डर कमेटी को समिति के समक्ष 24 अगस्त को कार्यालय प्रयागराज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। तहसील के अधिवक्ता गणों ने बार काउंसिल के निर्णय का स्वागत किया एवं न्याय की आशा जताई है।
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