हरदोई में मारपीट और गाली-गलौज का मामला- एक आरोपी गिरफ्तार।
Hardoi Crime News: हरदोई जिले के पचदेवरा थाना क्षेत्र के चक मजरा लखनौर गांव में एक घटना सामने आई। पीड़ित राजपाल, जो ज्वाला के पुत्र हैं और उसी गांव....
हरदोई जिले के पचदेवरा थाना क्षेत्र के चक मजरा लखनौर गांव में एक घटना सामने आई। पीड़ित राजपाल, जो ज्वाला के पुत्र हैं और उसी गांव के निवासी हैं, ने पचदेवरा थाने में शिकायत दर्ज की। उनकी शिकायत के अनुसार, घनश्याम, जो स्वर्गीय गंगाराम का पुत्र है, और कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इस घटना के आधार पर पचदेवरा थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 352, 351(3), और 118(2) के तहत मुकदमा संख्या 16/25 दर्ज किया गया।
पचदेवरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद आरोपी घनश्याम, चक मजरा लखनौर निवासी, को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है, और सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
नाम: घनश्याम, पुत्र स्वर्गीय गंगाराम
पता: चक मजरा लखनौर, थाना पचदेवरा, जिला हरदोई
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक अब्दुल जब्बार खां, थाना पचदेवरा, जिला हरदोई
कांस्टेबल नेत्रपाल, थाना पचदेवरा, जिला हरदोई
यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लागू हो चुकी है। बीएनएस की धाराओं का विवरण निम्नलिखित है:
धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का अपराध।
धारा 352: आपराधिक बल प्रयोग।
धारा 351(3): गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध।
धारा 118(2): आपराधिक साजिश से संबंधित।
पचदेवरा पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएंगी।
यह घटना हरदोई जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पुलिस की जांच और कार्रवाई जारी है।
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