Hapur : हापुड़ में अवैध हथियार और चोरी के चार मामलों में आरोपियों को सजा

बहादुरगढ़ थाने में नन्हे पुत्र उदयवीर, गांव ढोलपुर पर अवैध चाकू और तमंचा रखने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सबूत इकट्ठा कर कोर्ट में पेश किए। अपराध

Dec 16, 2025 - 23:34
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Hapur : हापुड़ में अवैध हथियार और चोरी के चार मामलों में आरोपियों को सजा
Hapur : हापुड़ में अवैध हथियार और चोरी के चार मामलों में आरोपियों को सजा

हापुड़। पुलिस की कड़ी कार्रवाई और कोर्ट में मजबूत पैरवी से अवैध हथियार रखने तथा चोरी के चार अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा हुई है। कोर्ट ने जेल की अवधि के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया। इससे अपराधियों में कानून का डर बढ़ा है और लोगों का पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हुआ है। बहादुरगढ़ थाने में नन्हे पुत्र उदयवीर, गांव ढोलपुर पर अवैध चाकू और तमंचा रखने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सबूत इकट्ठा कर कोर्ट में पेश किए। अपराध कबूल करने पर कोर्ट ने 8 दिन जेल और 1500 रुपये जुर्माना लगाया।

दूसरे मामले में चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने पर राकेश पुत्र मुरारी, गांव सादुल्लापुर, थाना गजरौला, अमरोहा पर मुकदमा था। अच्छी पैरवी से कोर्ट ने 2 महीने जेल और 4000 रुपये जुर्माना लगाया। तीसरे मामले में राजू पुत्र जगराम, गांव पलवाड़ा पर अवैध चाकू रखने का मुकदमा था। अपराध कबूल करने पर कोर्ट ने कोर्ट उठने तक की सजा और 1000 रुपये जुर्माना लगाया। चौथे मामले में रहीश पुत्र शौकीन, गांव पलवाड़ा पर अवैध तमंचा रखने का मुकदमा था। कोर्ट ने 16 दिन जेल और 1000 रुपये जुर्माना लगाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध हथियारों और अपराध के खिलाफ अभियान जारी रहेगा तथा सजा दिलाने के लिए कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाती रहेगी।

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