Hardoi : कोतवाली देहात में मारपीट और सामाजिक भेदभाव के मामले में दोनों अभियुक्त गिरफ्तार
आकाश की शिकायत के आधार पर कोतवाली देहात पुलिस ने मुकदमा संख्या 204/25 दर्ज किया। शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (सजा का प्रयास) और
हरदोई : जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में मारपीट और गाली-गलौज का एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला सामाजिक भेदभाव से भी जुड़ा है, और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित पक्ष को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 1 मई 2025 को भट्टापुरवा गांव के निवासी आकाश, पुत्र कल्लू, ने कोतवाली देहात थाने में शिकायत दर्ज की। उनकी शिकायत के अनुसार, दो व्यक्तियों सचिन, पुत्र शंकर दयाल, निवासी महौलिया शिवपार, और अनिल किशोर, पुत्र शम्भूदयाल, निवासी मुरलीगंज ने उनके भाई के साथ गाली-गलौज की और मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इस घटना में अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) समुदाय के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार भी शामिल था।
आकाश की शिकायत के आधार पर कोतवाली देहात पुलिस ने मुकदमा संख्या 204/25 दर्ज किया। शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (सजा का प्रयास) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत मामला पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएनएस की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (उपद्रव करना), 351(3) (आपराधिक धमकी), और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5ए) और 3(1)(द) को जोड़ा गया।
कोतवाली देहात पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई की और निम्नलिखित कदम उठाए:
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अनिल किशोर की गिरफ्तारी: 19 जून 2025 को अभियुक्त अनिल किशोर, पुत्र शम्भूदयाल, निवासी मुरलीगंज, को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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सचिन की गिरफ्तारी: इसके बाद, अभियुक्त सचिन, पुत्र शंकर दयाल, निवासी महौलिया शिवपार, को भी गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में है।
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पुलिस टीम: गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रामजीत और हेड कांस्टेबल भीम बहादुर शामिल थे, जिन्होंने मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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