Hardoi News: हरदोई में गाली-गलौज और मारपीट की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक की त्वरित कार्रवाई, बेहटा गोकुल थाने में मामला दर्ज
19 जून 2025 को पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़िता ने बता...
By INA News Hardoi.
हरदोई : हरदोई जिले के थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र में एक महिला और उनके पति के साथ गाली-गलौज और मारपीट की घटना के मामले में पुलिस अधीक्षक ने त्वरित संज्ञान लिया। शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी बेहटा गोकुल ने मौके पर जांच कर मामला दर्ज किया, जिससे पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई पर संतुष्टि जताई।
19 जून 2025 को पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़िता ने बताया कि विपक्षी पक्ष ने उनके और उनके पति के साथ गाली-गलौज की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना से पीड़िता और उनका परिवार परेशान था।
पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थना पत्र का तत्काल संज्ञान लिया और थाना प्रभारी बेहटा गोकुल को निर्देश दिए कि वे प्राथमिकता के आधार पर मौके पर जाकर मामले की जांच करें और समस्या का उचित निस्तारण सुनिश्चित करें। इस निर्देश से पुलिस की त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।
थाना प्रभारी बेहटा गोकुल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। पीड़िता की तहरीर और प्रारंभिक जांच के आधार पर थाना बेहटा गोकुल में मुकदमा संख्या 179/25 दर्ज किया गया। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 333 (मारपीट), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (आपराधिक साजिश), और 351(3) (आपराधिक कृत्य) के तहत मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है, और आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रचलित है।
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