Hardoi: तहसील शाहाबाद में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन।
Hardoi Samachar: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक...
Hardoi Samachar: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई, के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला जी सचिव/अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप जी के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति शाहाबाद नायब तहसीलदार सन्तोष कुशवाहा के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहाबाद मे किया गया।
जिसकी अध्यक्षता डाक्टर प्रवीण त्रिपाठी के द्वारा की गई, शिविर में पी०एल०वी० राघवेंद्र विकृम सिंह के द्वारा कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न विषय पर जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि भारत में वर्ष 2013 में काम करने की जगह पर महिलाओं के साथ होने वाले जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाना है। यह यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है posh (prevention of sexual harassment at workplace) के नाम से जाना जाता है इस एक्ट के तहत महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की जा सकती है।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व अन्य समस्या होने पर वुमेन हेल्प लाइन 1090 का उपयोग करने की जानकारी दी गई। तथा पी एल वी राघवेंद्र विकृम सिंह ने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के वारे में विधिक जानकारी दी। सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी प्रदान की। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।
यह शिविर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा।
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