Lucknow News: UP सरकार का धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध का आदेश, अवैध बूचड़खानों पर होगी कार्यवाही

वर्तमान प्रशासन ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने एवं धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये हैं। इस नीति को लागू करने के लिए, जिलाधि...

Mar 30, 2025 - 21:54
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Lucknow News: UP सरकार का धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध का आदेश, अवैध बूचड़खानों पर होगी कार्यवाही

By INA News Lucknow.

लखनऊ: UP सरकार ने राज्य भर में अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, नगर आयुक्तों और अन्य स्थानीय अधिकारियों को अनधिकृत बूचड़खानों को तुरंत बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिए हैं। निर्देश में 2014 और 2017 के पिछले सरकारी आदेशों का हवाला दिया गया है, जिनका उद्देश्य अवैध पशु वध को रोकना हैं।

दस्तावेज के अनुसार, वर्तमान प्रशासन ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने एवं धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये हैं। इस नीति को लागू करने के लिए, जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं।

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इन समितियों को बूचड़खानों का निरीक्षण करने, दैनिक पशु वध पर आंकड़े एकत्र करने और उल्लंघनों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देने का कार्य सौंपा गया है। आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि धार्मिक स्थलों और मंदिरों के पास कोई पशु वध या मांस बिक्री नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, निर्देश में यह भी जोर दिया गया है कि 6 अप्रैल, 2025 से राम नवमी के त्योहार के दौरान, विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उस दिन कोई पशु वध न हो और दुकानों में मांस की बिक्री न हो। अधिकारियों को प्रासंगिक कानूनों और नियमों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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