हरदोई न्यूज़ - युवती को भगा ले जाने का आरोप में युवक को 5 वर्ष की जेल, 5000 का अर्थ दंड

बघौली-हरदोई।
थाना क्षेत्र की एक व्यक्ति को भगा ले जाने के आरोप में एक युवक को न्यायालय के आदेश पर 5 साल की जय और 5000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते 5 मार्च 2013 को दी गई तहरीर में बताया गया था कि श्याम कुमार पुत्र फकीरे निवासी ग्राम जासू, थाना बघौली, हरदोई पीड़ित की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर उक्त अभियुक्त को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई और 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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