सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया सुनवाई पर कहा- सिर्फ लोकप्रियता के लिए कोई भी अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता
अब कोर्ट ने रणवीर की टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ लोकप्रियता के लिए कोई भी अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिस्वर सिंह की बेंच ने रणवीर के ...

By INA News New Delhi.
यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट (India's Got Latent)' शो के दौरान अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) पर कॉमेडियन समय रैना के शो पर ‘पैरेंटल सेक्स’ को लेकर की गए भद्दे कमेंट के बाद से कई मामले दर्ज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा है कि अब उनके खिलाफ कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। साथ ही, उन्हें अपना पासपोर्ट थाणे पुलिस को जमा करने और कोर्ट की इजाजत के बिना विदेश न जाने का भी निर्देश दिया गया है। रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) काफी समय से सुर्खियों में हैं।
अब कोर्ट ने रणवीर की टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ लोकप्रियता के लिए कोई भी अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिस्वर सिंह की बेंच ने रणवीर के वकील से कहा कि क्या वे उनके क्लाइंट द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का समर्थन करते हैं? क्या यही अश्लीलता की सीमा है? यह गैर जिम्मेदारी की हद है। पॉपुलर यूट्यूबर (Youtuber) रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) विवादों में फंसे हैं। समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट (India's Got Latent)' में जाकर वल्गर जोक करना उन्हें भारी पड़ा। बात इतनी बढ़ी कि कई राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसके खिलाफ यूट्यूबर (Youtuber) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था।
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जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दी है। लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी हैं। इसके अलावा, पेरेंट्स को लेकर भद्दा कमेंट करने पर कोर्ट ने रणवीर को खूब डांटा। उनकी बातों को अश्लील और आपत्तिजनक बताया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन। कोटिश्वर सिंह की बेंच पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रणवीर अलहाबादिया से कहा, 'फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता पिता के बारे में अश्लील बातें कीं। यह दिखाता है कि उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है।' इस दौरान रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही हैं। ज़ुबान काट कर लाने वाले को ईनाम का ऐलान किया गया है।
याचिकाकर्ता की दलील पर कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को चर्चा में आने का शौक है। जो धमकी का ऐलान कर रहा है, शायद उसे भी ऐसा शौक होगा। कोर्ट कहा कि रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) ने जो कहा है, माता पिता बहनें सब उससे शर्मिंदा होंगे। कोर्ट ने रणवीर अलहाबिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, 'हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक। जांच में पूरा सहयोग करें। जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश हों। इस प्रकरण को लेकर कहीं भी कोई और एफआईआर दर्ज न हो। कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई नया केस दर्ज नहीं होगा।
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सुनवाई के दौरान जजों ने रणवीर के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। अदालत ने रणवीर के वकील से भी पूछा कि क्या वो इस तरह की भाषा का समर्थन करते हैं। कोर्ट ने आगे कहा, ‘सिर्फ इसलिए कि कोई खुद को बहुत पॉपुलर समझता है और कुछ भी बोल सकता है, क्या वो पूरे समाज का मजाक उड़ा सकता है? क्या धरती पर कोई ऐसा इंसान है जिसे ये भाषा पसंद आएगी? इनके दिमाग में बहुत गंदगी है जो बाहर आ गई है। रणवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है। रणवीर को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्हें जांच में शामिल होना होगा।
अब से रणवीर के खिलाफ उन्हीं आरोपों को लेकर कोई भी नई FIR दर्ज नहीं होगी। रणवीर को जयपुर में दर्ज FIR पर भी गिरफ्तारी से राहत मिली है। रणवीर को अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। बिना कोर्ट की इजाजत वो देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। रणवीर और उनके साथी अगले आदेश तक इंडियाज गॉट लेटेंट (India's Got Latent) शो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूट्यूबर (Youtuber) को वल्गर कमेंट पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा है इनके दिमाग में गंदगी भरी है। वो माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? उनकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। वकील चंद्रचूड़ बोले एक ही कमेंट के लिए जो अलग अलग FIR दर्ज हो रही है, वो कानूनी प्रकिया का दुरुपयोग हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत जहां तक रणवीर को मिल रही धमकियों का सवाल है, कानून अपना काम करेगा। राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करेगी।
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