Ayodhya : निर्मला हॉस्पिटल को हाई कोर्ट से राहत, सीएमओ की सीलिंग कार्रवाई निरस्त

यह मामला एक महिला मरीज की मौत से जुड़ा था। मौत के बाद सीएमओ ने बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के हॉस्पिटल को सील कर दिया था। हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉ. आर.के. बनो

Jan 20, 2026 - 23:52
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Ayodhya : निर्मला हॉस्पिटल को हाई कोर्ट से राहत, सीएमओ की सीलिंग कार्रवाई निरस्त
Ayodhya : निर्मला हॉस्पिटल को हाई कोर्ट से राहत, सीएमओ की सीलिंग कार्रवाई निरस्त

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कोतवाली क्षेत्र में साकेतपुरी स्थित निर्मला हॉस्पिटल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई सीलिंग कार्रवाई को रद्द कर दिया और हॉस्पिटल को फिर से खोलने का आदेश दिया।

यह मामला एक महिला मरीज की मौत से जुड़ा था। मौत के बाद सीएमओ ने बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के हॉस्पिटल को सील कर दिया था। हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉ. आर.के. बनोधा ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि सीलिंग से पहले हॉस्पिटल प्रबंधन को नोटिस देना और उनका पक्ष सुनना जरूरी था। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए की गई कार्रवाई को गलत ठहराया गया और सीएमओ के आदेश को निरस्त कर दिया गया। कोर्ट के फैसले के बाद निर्मला हॉस्पिटल के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं।

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