Hardoi : हरपालपुर में दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश-3 की अदालत ने आरोपी को धारा 304बी, 498ए आईपीसी और धारा 4 डीपी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 8,000 रुपये
हरदोई पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अच्छी जांच और मजबूत पैरवी से एक पुराने मामले में सफलता हासिल की। थाना हरपालपुर में दर्ज मुकदमे में आरोपी आदित्य कुमार शर्मा उर्फ सोनू पुत्र उमाशंकर शर्मा को दहेज के लिए प्रताड़ना कर हत्या करने के आरोप में दोषी ठहराया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश-3 की अदालत ने आरोपी को धारा 304बी, 498ए आईपीसी और धारा 4 डीपी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 8,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।
यह मामला 2014 में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी पर पीड़िता की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप था। अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार सिंह और पैरोकार रोहित यादव की प्रभावी पैरवी से यह फैसला आया।
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