Hardoi News: डीएम का एक्शन- ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्रवाई, एक निलंबित तो दूसरे को नोटिस जारी
निर्वाचन के समय आयोग के द्वारा निर्धारित 21 वर्ष की आयु पूर्ण न करने पर सैदपुर ग्राम पंचायत के प्रधान को निलंबित किया गया है। वहीं पूर्व से निलंबित चल रहे हरियावां विकास खंड की पिपरी नेवादा ग्राम पंचायत के ...
Hardoi News INA.
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया, टोंडरपुर विकास खंड की सैदपुर ग्राम पंचायत के प्रधान आकाश शर्मा के निर्वाचन के दौरान 21 वर्ष आयु पूर्ण न होने के कारण पद के लिए अनर्ह होने का नोटिस जारी किया गया था। मामले की प्राथमिक जांच में निर्वाचित ग्राम प्रधान की आयु 21 वर्ष से कम पाई गई थी। नोटिस एवं अंतिम अभ्यावेदन नोटिस दिए जाने के बाद भी ग्राम प्रधान द्वारा अपनी आयु के संबंध में अभिलेख न प्रस्तुत करने पर उसके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार निलंबित कर दिए गए हैं। अनियमितताओं के दो अलग अलग मामलों में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्रवाई की है।
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निर्वाचन के समय आयोग के द्वारा निर्धारित 21 वर्ष की आयु पूर्ण न करने पर सैदपुर ग्राम पंचायत के प्रधान को निलंबित किया गया है। वहीं पूर्व से निलंबित चल रहे हरियावां विकास खंड की पिपरी नेवादा ग्राम पंचायत के प्रधान वहीद को वित्तीय अनियमितता में बर्खास्त करने से पूर्व अंतिम नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया, ऐसे में अंतिम अवसर देते हुए प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया है। समय सीमा में स्पष्टीकरण का जवाब न देने पर वित्तीय अनियमितता की गई धनराशि की वसूली एवं प्रधान को पद से पदच्युत करने की कार्रवाई की जाएगी। हरियावां विकास खंड की पिपरी नेवादा ग्राम पंचायत के प्रधान वहीद को भी बर्खास्त करने से पूर्व अंतिम अभ्यावेदन नोटिस जारी किया गया है।
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प्रधान के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की प्राथमिक जांच के बाद प्रधान को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। ग्राम प्रधान पर हैंडपंप मरम्मत के नाम पर 189000, ह्यूम पाइप के नाम से 151776, हैंडपंप रिबोर के नाम पर 108000 सहित कुल 583409 रुपये की अनियमितता के आरोप थे। प्राथमिक जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने के बाद जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब न प्राप्त होने के कारण अंतिम जांच पूर्ण नहीं हो पा रही है।
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