Hardoi : हरदोई में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत हत्या के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने मामले की गहन जांच की और जांच के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। हरपालपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने अभियोजन
हरदोई : जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की थी कि तीन अभियुक्तों, रैनू सिंह उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र रामदेव, अनिल सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह और धर्मेंद्र सिंह पुत्र शिशुपाल, सभी लोनार थाना क्षेत्र के निवासियों ने उनके बेटे से दो लाख रुपये छीने और उसकी पिटाई की, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस शिकायत के आधार पर हरपालपुर थाने में मुकदमा संख्या 689/2012, धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की गहन जांच की और जांच के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। हरपालपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने अभियोजन विभाग के साथ मिलकर न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी की। इस दौरान सभी आवश्यक सबूत और गवाहियां पेश की गईं, जिससे मामले की सुनवाई को मजबूती मिली। अभियोजन की कार्रवाई को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिला न्यायालय ADJ-01, हरदोई ने तीनों अभियुक्तों रैनू सिंह उर्फ पुष्पेंद्र, अनिल सिंह और धर्मेंद्र सिंह को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया। प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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