Hardoi : हरदोई में गैंग रेप मामले में दो दोषियों को 20 साल की सजा, कोर्ट ने रंजिश का दावा खारिज किया
मुकदमे के दौरान आरोपियों ने दावा किया कि मामला उनके और पीड़िता के परिवार के बीच पुरानी रंजिश का परिणाम है। हालांकि, विशेष पोक्सो अदालत के जज राजेश कुमा
हरदोई : हरदोई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने 2021 में एक किशोरी के साथ गैंग रेप के मामले में दो आरोपियों, अनिल कुमार और रामू सिंह, को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
मामला कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2021 में पीड़िता को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के परिवार ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपियों पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मुकदमे के दौरान आरोपियों ने दावा किया कि मामला उनके और पीड़िता के परिवार के बीच पुरानी रंजिश का परिणाम है। हालांकि, विशेष पोक्सो अदालत के जज राजेश कुमार ने पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर रंजिश के दावे को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के वकील अजय प्रताप ने बताया कि पीड़िता की गवाही और साक्ष्यों ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत मामला पेश किया, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई।
अदालत ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया। पुलिस ने बताया कि सजा के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। स्थानीय लोगों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया।
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