Kanpur News: इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पत्नी नसीम सोलंकी ने सपा कार्यालय में मिठाई बाटकर अपनी खुशी का किया इजहार।
इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि इरफान....

कानपुर। इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से मिली जमानत, सजा बरकरार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगजनी मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि इरफान की विधायकी बहाल नहीं होगी और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होगा जस्टिस राजीव गुप्ता और सुरेंद्र सिंह की बेंच ने इरफान की याचिका पर फैसला सुनाया, हाईकोर्ट ने 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हालांकि जमानत के बाद भी इरफान दूसरे मामलों की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे वह अभी महाराजगंज जेल में बंद है 7 जून को कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पड़ोसी महिला के घर में आग लगाने के मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी इसके बाद इरफान की विधायक की चली गई थी इरफान कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक थे सजा के खिलाफ इरफान और रिजवान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी इसमें मांग की थी कि कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए और जमानत मंजूर हो मामले में यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी इसमें सरकार ने 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की थी।
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हाई कोर्ट के सीनियर वकील का कहना है सरकार की अपील पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है इस पर कोर्ट में आगे भी बहस होगी वही कानून के जानकारो के मुताबिक अगर इरफान को सुप्रीम कोर्ट से सजा में स्टे मिल जाता है तो उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी हालांकि यह तभी होगी जब शपथ समारोह से पहले तक कोर्ट उनका सजा में स्टे दे देता है अगर बाद में आता है तो फिर मामला फंस जाएगा, बरहाल आगजनी मामले में जमानत मिलने पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने सपा कार्यालय में मिठाई बाटकर अपनी खुशी का इजहार किया।
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