न्याय: BF Murder Case में हत्यारिन गर्लफ्रेंड को सजा-ए-मौत, 586 पन्नों के फैसले में Court से मिला न्याय
ग्रीष्मा(Grishma) ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज(Sharon Raj) को 14 अक्टूबर, 2022 को कन्याकुमारी में स्थित रामवर्मनचिराई में अपने घर बुलाया था। वहां उसे पैराक्वाट नामक एक जड़ी...

By INA News Kerala.
केरल(Kerala) की एक जिला अदालत ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा(Grishma) को अपने प्रेमी शेरोन राज(Sharon Raj) की हत्या करने के लिए फांसी की सजा सुनाई है। ग्रीष्मा(Grishma) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया, जिसमें हत्या (धारा 302) भी शामिल हैं। उसके चाचा को सबूत नष्ट करने के लिए IPC की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया है। पीड़ित शेरोन राज(Sharon Raj), तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के मूल निवासी थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्रीष्मा(Grishma) ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज(Sharon Raj) को 14 अक्टूबर, 2022 को कन्याकुमारी में स्थित रामवर्मनचिराई में अपने घर बुलाया था। वहां उसे पैराक्वाट नामक एक जड़ी-बूटी से युक्त आयुर्वेदिक टॉनिक से जहर दे दिया गया। इसके 11 दिन बाद 23 साल के राज का मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया।
25 अक्टूबर, 2022 को उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उस समय 22 साल की ग्रीष्मा(Grishma) ने हत्या की साजिश तब रची जब राज ने उनके रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया था। ग्रीष्मा(Grishma) की शादी नागरकोइल के एक सैन्यकर्मी से तय हो चुकी थी। कोर्ट ने अपने 586 पन्नों के फैसले में यह भी कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की उम्र और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभियोजक के अनुसार, कोर्ट ने पाया कि ग्रीष्मा(Grishma) ने अपराध को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। पहले भी वह एक बार शेरन को मारने की कोशिश कर चुकी थी।
गिरफ्तारी के बाद उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी ताकि जांच को भटकाया जा सके। कोर्ट ने ग्रीष्मा(Grishma) के दावे को खारिज किया है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। 22 अगस्त 2022 को उसने शेरन को पैरासिटामोल की गोलियों से जहर देने की कोशिश की थी। शेरन ने इसका सेवन नहीं किया क्योंकि उसे इसका स्वाद कड़वा लगा। कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्मा(Grishma) की कार्रवाई ने समाज में गलत संदेश दिया है। प्यार की पवित्रता को इस वारदात ने ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने इस दौरान पुलिस टीम के संयुक्त प्रयासों की सराहना की है। पूर्व पुलिस अधीक्षक डी। शिल्पा ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का परिणाम है। ज्ञात हो कि ग्रीष्मा(Grishma) और शेरोन का रिश्ता 2021 से था। ग्रीष्मा(Grishma) तब अंग्रेजी में पोस्टग्रेजुएट की छात्रा थीं, जबकि शेरोन अपनी स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष में थे।
दोनों के बीच संबंध थे, लेकिन 2022 में ग्रीष्मा(Grishma) के परिवार ने उसकी शादी एक आर्मी अफसर से तय कर दी। शादी के लिए तैयार होने के बावजूद उनका संबंध जारी रहा, और जैसे ही शादी की तारीख करीब आई, ग्रीष्मा(Grishma) ने शेरोन को मारने की योजना बनाई। ग्रीष्मा(Grishma) ने शेरोन को कई बार जहर देने की कोशिश की थी। वह दर्द निवारक दवाओं के बारे में ऑनलाइन शोध करती रही थी। एक बार उसने शेरोन को जूस में जहर मिला कर पीने के लिए दिया, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ, तो उसने शेरोन को जूस पीने के लिए चुनौती दी। शेरोन इससे बच गया, फिर ग्रीष्मा(Grishma) ने उसे आयुर्वेदिक दवाई में जहर मिलाकर दी। 14 अक्टूबर, 2022 को शादी से एक महीने पहले ग्रीष्मा(Grishma) ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसमें कीटनाशक मिला दिया। शेरोन ने इसे सामान्य समझा, लेकिन घर लौटने के बाद वह बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया।नेय्याट्टिनकारा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा(Grishma) के मामा निर्मलकुमारन नायर को भी सबूत नष्ट करने का दोषी पाया। ग्रीष्मा(Grishma) की मां सिंधु मामले में सह आरोपी थी लेकिन उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ग्रीष्मा(Grishma) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया था। इसमें हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 302) भी शामिल था, जबकि उसके रिश्तेदार को IPC की धारा 201 के तहत दोषी करार दिया गया था। शेरोन राज(Sharon Raj) को मुख्य आरोपी ग्रीष्मा(Grishma) ने 14 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के रामवरमनचिराई स्थित अपने घर पर किसी बहाने बुलाया। कीटनाशक को आयुर्वेदिक टॉनिक में मिलाकर उसे पिला दिया। राज की 11 दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को अस्पताल में मौत हो गई।
उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इससे पहले भी उसने फलों के रस में पैरासिटामोल की गोलियां मिलाकर राज को पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही क्योंकि उसने कड़वे स्वाद के कारण इसे पीने से इनकार कर दिया था। ग्रीष्मा(Grishma) उस वक्त 22 साल की थी, उसने हत्या की साजिश उस वक्त रची थी, जब नागरकोइल के एक सैन्यकर्मी से उसकी शादी तय हो गई। इसके बाद राज ने अपने रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया। बहरहाल, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अंतर्गत आता है। वहीं हत्यारिन का संग देने वाले उसके अंकल को कोर्ट ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है।
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