Hardoi: बार एसोसिएशन हरदोई में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, हाईकोर्ट के आदेशों की दी गई विस्तृत जानकारी।
बार एसोसिएशन हरदोई के सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव
हरदोई। बार एसोसिएशन हरदोई के सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई काव्या सिंह ने अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 14293 दिनांक 04.11.2025 के निर्देशन में तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई रीता कौशिक के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित इस कार्यक्रम की जानकारी दी।
काव्या सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपराधिक प्रकीर्णन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528, प्रार्थना पत्र संख्या 6400/25 (बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के संबंध में अधिवक्ताओं को अवगत कराने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने उक्त आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अधिवक्ताओं की शंकाओं का समाधान किया।
कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता सचिन सिंह द्वारा किया गया। शिविर में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकी सिंह गौर, उदयवीर सिंह भदौरिया, अधिवक्ता रामेंद्र सिंह तोमर, रामदेव शुक्ल एवं आदर्श पांडेय ने भी उपस्थित अधिवक्ताओं को उपयोगी जानकारियां प्रदान कीं।
इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष जय प्रकाश त्रिवेदी एवं महामंत्री पंकज सिंह ने न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। शिविर में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
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