Lucknow : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण की गणना अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई

नए मतदाताओं के लिए प्रक्रिया सरल रखी गई है। जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं या कर चुके हैं, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसी तर

Dec 12, 2025 - 22:09
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Lucknow : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण की गणना अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई
Lucknow : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण की गणना अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के गणना चरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह विस्तार पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में छूटने से रोकने के उद्देश्य से किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) के पास फॉर्म 6 और घोषणा पत्र की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। अभियान के दौरान 1 जनवरी 2026 को योग्य तिथि मानते हुए उन नागरिकों को चिह्नित किया जाए जो 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं लेकिन 2025 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है।

इस विस्तार से पहले गणना अवधि 11 दिसंबर तक सीमित थी, लेकिन अब इसे 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा। दावे और आपत्तियां 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक दर्ज की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में जारी होगी। नवदीप रिणवा ने कहा कि यह कदम उन लाखों पात्र वोटर्स को अवसर देने के लिए उठाया गया है जो अभी तक प्रक्रिया से वंचित रह गए थे।

नए मतदाताओं के लिए प्रक्रिया सरल रखी गई है। जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं या कर चुके हैं, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह, जो मतदाता पुराने पते से स्थानांतरित हो गए हैं और गणना प्रपत्र नहीं भर सके, उन्हें भी फॉर्म 6 भरना होगा। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन के लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट या ईसीआई नेट ऐप का उपयोग करें। ऑफलाइन आवेदन संबंधित BLO को सौंपा जा सकता है। आवेदन के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य है।

फॉर्म 6 भरते समय पहचान साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी:

  1. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
  2. 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या अभिलेख।
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
  4. पासपोर्ट।
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र।
  6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
  8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र।
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)।
  10. राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
  11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
  12. आधार कार्ड के लिए निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड II दिनांक 9 सितंबर 2025 के निर्देश लागू होंगे।
  13. बिहार SIR की मतदाता सूची का अंश, 1 जुलाई 2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।

यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न रहे। नवदीप रिणवा ने जोर दिया कि BLO घर-घर जाकर फॉर्म इकट्ठा करेंगे और डिजिटाइजेशन, मैपिंग तथा ASDD कार्य शत प्रतिशत पूरा करें। जिला अधिकारियों को निर्देश हैं कि मैपिंग में तेजी लाएं और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी ASDD सूची बूथवार साझा की जाएगी, ताकि आपत्तियां दर्ज हो सकें।

उत्तर प्रदेश में SIR अभियान के दूसरे चरण में करीब 51 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जा रहा है, जो 321 जिलों और 1843 विधानसभा क्षेत्रों में फैला है। यह अभियान छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी में चल रहा है। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि 2026 के चुनावों से पहले मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन हो। नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ईसीआई नेट ऐप और वेबसाइट पर आसान ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। यदि कोई समस्या हो तो स्थानीय BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें।

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