Sambhal: लक्ष्मणगंज में अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्यवाही का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका।
चंदौसी के लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान मामले में बुलडोजर कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है हाईकोर्ट द्वारा केस को खारिज करने तथा कमिश्नर के
उवैस दानिश, सम्भल
चंदौसी के लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान मामले में बुलडोजर कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है हाईकोर्ट द्वारा केस को खारिज करने तथा कमिश्नर के आदेश के बाद नगर पालिका करीब एक सप्ताह में बुलडोजर कार्यवाही कर सकती है इस संबंध में नगर पालिका ने अपने वकील से विधिक राय ली है।
पूरा मामला चंदौसी के लक्ष्मणगंज का है जहां तहसील प्रशासन ने जून महीने में नगर पालिका की जमीन पर एक मस्जिद और 32 अवैध मकान के कब्जेदारों को नोटिस दिए थे। स्थानीय प्रशासन पूर्व में ही मस्जिद का ध्वस्तीकरण करा चुका है। वहीं पर मकान के कब्जेदार हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर पिटीशनकर्ताओं को संबंधित प्राधिकारी के पास जाने का आदेश दिया था। इसके बाद कब्जेदार कमिश्नर मुरादाबाद के यहां पहुंचे जहां उन्होंने नगर पालिका की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है।
जिसके खिलाफ कब्जेदार फिर हाईकोर्ट पहुंच गए। ईओ ने बताया कि नगर पालिका ने अपने वकील से विधिक राय मांगी है जिससे कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्यवाही हो सके। ईओ के अनुसार एक सप्ताह बाद इस मामले में अगली कार्यवाही होगी।
What's Your Reaction?