Sambhal : सम्भल में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, 31 अक्तूबर तक रहेगा प्रभावी, सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने को डीएम का आदेश

डीएम ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह, भड़काऊ पोस्ट या साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित नहीं करेगा। साइकिल स्टैंड, साइबर कैफे, हो

Sep 1, 2025 - 16:02
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Sambhal : सम्भल में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, 31 अक्तूबर तक रहेगा प्रभावी, सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने को डीएम का आदेश
सम्भल में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, 31 अक्तूबर तक रहेगा प्रभावी, सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने को डीएम का आदेश

Report : उवैस दानिश, सम्भल

जिले में आगामी त्यौहारों, धार्मिक आयोजनों, परीक्षाओं और राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जिलेभर में धारा 163, भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राजेन्द्र पेंसिया द्वारा जारी आदेश 1 सितम्बर 2025 से प्रभावी होकर 31 अक्तूबर 2025 तक लागू रहेगा।जारी आदेश के मुताबिक जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति शांति-व्यवस्था भंग करने वाला कार्य नहीं करेगा। बिना अनुमति के कोई धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा, नारेबाजी, सड़क जाम, उपद्रव या उकसावे वाली गतिविधि नहीं की जाएगी। धार्मिक स्थलों, सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित करने, नारेबाजी करने, लाउडस्पीकर बजाने और विस्फोटक सामग्री लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

डीएम ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह, भड़काऊ पोस्ट या साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित नहीं करेगा। साइकिल स्टैंड, साइबर कैफे, होटल, धर्मशाला, लॉज व गेस्ट हाउस मालिकों को ग्राहकों की पूरी पहचान और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह की भीड़, पोस्टर, नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग और मोबाइल डिवाइस ले जाने पर रोक रहेगी।कोई भी छात्र, शिक्षक या बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के आसपास अनुचित गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक जुलूस, मूर्ति स्थापना और विसर्जन भी केवल निर्धारित स्थलों पर ही किए जाएंगे। नई परंपरा शुरू करने या बिना अनुमति नया आयोजन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू, गुटखा, धूम्रपान आदि पर भी पाबंदी रहेगी। डीएम ने आदेश का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी, जिसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह आदेश पुलिस, प्रशासन और मजिस्ट्रेट स्तर पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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