Sambhal : राहुल गांधी को सम्भल कोर्ट से राहत, आपराधिक केस दर्ज करने की याचिका खारिज
सिमरन गुप्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी या किसी संगठन से नहीं बल्कि “इंडियन स्टेट” से है। याचिकाकर्ता ने इसे देश के खिलाफ बयान
Report : उवैस दानिश, सम्भल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर आपराधिक केस दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
यह याचिका हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने दायर की थी।
सिमरन गुप्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी या किसी संगठन से नहीं बल्कि “इंडियन स्टेट” से है। याचिकाकर्ता ने इसे देश के खिलाफ बयान बताते हुए अदालत से राहुल गांधी पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। राहुल गांधी की ओर से उनके वकील सगीर सैफी ने पक्ष रखते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक संदर्भ में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और उसमें किसी भी प्रकार का देशद्रोह या आपराधिक तत्व नहीं है।
वहीं, हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का बयान देश की संस्थाओं के खिलाफ था और इस पर न्याय की लड़ाई जारी रहेगी।
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