Hathras News: दो मासूम बेटियों के हत्यारों को फांसी की सजा, बीमार पिता और मां पर भी किया था हमला।

कोतवाली सदर क्षेत्र के आगरा रोड स्थित आशीर्वाद धाम कॉलोनी में करीब चार माह पूर्व 22 जनवरी की रात दो बेटियों की गला रेत कर जघन्य...

May 29, 2025 - 11:03
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Hathras News: दो मासूम बेटियों के हत्यारों को फांसी की सजा, बीमार पिता और मां पर भी किया था हमला।
मासूम बेटियों का फाइल फोटो 

हाथरस। कोतवाली सदर क्षेत्र के आगरा रोड स्थित आशीर्वाद धाम कॉलोनी में करीब चार माह पूर्व 22 जनवरी की रात दो बेटियों की गला रेत कर जघन्य हत्या के मामले में आज विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी अधिनियम रामप्रताप सिंह के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इन अभियुक्तों में मृतक बेटियों का रिश्ते का एक तयेरा भाई भी शामिल है।  

जानकारी के मुताबिक मूल रूप से जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र के गांव किशनपुर कपालिया के छोटेलाल गौतम हाथरस के चंदपा क्षेत्र के गांव मीतई स्थित जवाहर स्मारक इंटर कॉलेज में भूगोल के प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं।वह पिछले चार वर्ष से आगरा रोड गिजरौली पर स्थित आशीर्वाद धाम कॉलोनी में मकान बनाकर परिवार सहित रहते हैं। पैरालिसिस होने के कारण वह विस्तर  पर हैं। गत 22 जनवरी की रात्रि को छोटेलाल, उनकी पत्नी श्रीमती वीरांगना सिंह और दो बेटी सृष्टि (12 वर्ष) और विधि (6 वर्ष) के साथ घर पर थे। रात करीब नौ बजे छोटेलाल गौतम के रिश्ते का भतीजा विकास अपने दोस्त लालू पाल के साथ उनके घर पहुंचा,इसी बीच रात करीब डेढ़ बजे अचानक विकास ने अपने साथी लालू पाल की मदद से पहले दोनों बेटियों का मुंह दबाकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।

इसी बीच मां की नींद टूटी और वह उनसे बचने के लिए भागी तो उसको भी पकड़कर चाकू से हमला कर दिया और वह भी घायल हो गई। फिर बीमार पडे अध्यापक छोटेलाल पर भी चाकू प्रहार कर उन्हें भी गम्भीर रूप से घायल कर दिया। घायल दम्पत्ति को  अलीगढ़ मेडिकल में उपचार के लिए रेफर कर दिया गया था।पुलिस टीमों ने  दोनों अभियुक्तों को करीब 30 घंटे के अंदर गांव पापरी रोड से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था।

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उक्त जघन्य हत्याकांड की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम रामप्रताप सिंह के न्यायालय में की गई और न्यायालय ने चार महीने 6 दिन में आज अपना फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोनों अभियुक्तो को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।इस जघन्य हत्याकांड मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी दिनेश यादव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञदत्त गौतम द्वारा की गई।

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