Hardoi : कोतवाली देहात में दहेज हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद
शिकायतकर्ता ने कोतवाली देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पंकज ने उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया, जिसके कारण उस
हरदोई : जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या के एक मामले में पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी कार्रवाई के चलते न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। इस मामले में विकास नगर, महोलिया शिवपार के निवासी पंकज, जो रजनीश कुमार का पुत्र है, को उसकी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया। शिकायतकर्ता ने कोतवाली देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पंकज ने उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।
इस शिकायत के आधार पर कोतवाली देहात थाने में मुकदमा संख्या 516/18 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 498ए (पत्नी के प्रति क्रूरता), 304बी (दहेज हत्या) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई। जांच के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सबूतों के आधार पर धारा 302 (हत्या) को जोड़ा। जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में मजबूत और प्रभावी पैरवी की। अभियोजन विभाग ने भी सभी सबूतों और गवाहों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता स्पष्ट हो सकी। इस सशक्त पैरवी का नतीजा यह रहा कि हरदोई के एडीजे-01 न्यायालय ने आरोपी पंकज को हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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