Hardoi: पहुतेरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, प्री-लिटिगेशन स्तर पर मामलों के निस्तारण पर दिया गया जोर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक एवं अपर जिला जज/सचिव भूपेंद्र प्रताप के मार्गदर्शन में तहसील सदर हरदोई के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन पहुतेरा, विकास खण्ड सुरसा में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति सदर के सचिव/तहसीलदार सचिंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम विकास अधिकारी मानसी यादव ने की। शिविर में पीएलवी श्यामू सिंह ने जानकारी दी कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के तहत प्री-लिटिगेशन स्तर पर ऐसे मामलों का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें अभी न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं हुआ है। दोनों पक्षों की सहमति से लोक अदालतों के माध्यम से विवाद सुलझाकर समय व धन की बचत की जा सकती है।
महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए शारीरिक अखंडता व स्वायत्तता का अधिकार, यौन हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार, मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं संपत्ति संबंधी अधिकारों की जानकारी दी गई।
इसके साथ ही नालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे मानव तस्करी व व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ित योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु कानूनी सेवाएं योजना, बच्चों के अनुकूल कानूनी सेवाएं तथा मानसिक रूप से बीमार एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को हिंदी व अंग्रेजी भाषा में पढ़ने हेतु उच्च न्यायालय की वेबसाइट तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी ग्रामीणों को अवगत कराया गया। शिविर में प्रधान प्रतिनिधि विमलेश कुमार, पंचायत सहायक अर्चना यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
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