Deoband News: कोर्ट की रोक के बाद पार्क में निर्माण कार्य कराने पर जताई आपत्ति, ईओ बोले: पार्क का स्वरुप नहीं बदला, केवल भीतरी कूड़ा होगा इकट्ठा, बनेगा ऑर्गेनिक खाद।
वर्ष 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पार्क में किसी भी प्रकार के निर्माण पर लगाई थी रोक.......
देवबंद। मोहल्ला खानकाह स्थित इंदिरा पार्क में निर्माण कराए जाने को लेकर वाईजोन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष समीन अशरफ ने पालिका के ईओ को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नवनिर्माण को हटवाए जाने की मांग की है।
समीन अशरफ ने पत्र में लिखा है कि इंदिरा पार्क में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवहेलना करते हुए पक्का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि कोर्ट ने 10 मई 2019 को अपने आदेश में साफ कहा है कि पार्क में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा। इसलिए नवनिर्माण को हटाया जाए। समीन ने यह भी कहा कि ऐसा न करने पर पुन: कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। दरअसल तत्कालीन पालिकाध्यक्ष जियाउद्दीन के कार्यकाल में पार्क की भूमि पर दुकानें बनाए जाने का प्रस्ताव था।
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इसको लेकर समीन अशरफ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद कार्य पर रोक लगी थी। अब फिर से पार्क में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिस पर समीन अशरफ ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आपत्ति जताई है। वहीं, पालिका के ईओ धीरेंद्र कुमार राय का कहना है कि पार्क के भीतर होने वाले कूड़े पत्ते आदि को इकट्ठा करने के लिए एक छोर पर निर्माण कराया गया है। इसमें ऑर्गेनिक खाद बनाई जाएगी। इस खाद के इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इसमें बाहरी कूड़ा नहीं डाला जाएगा। ईओ का कहना है कि नियमानुसार पार्क का स्वस्प नहीं बदला गया है।
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