सलमान खान-शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 'भंगी' मामले में दर्ज एफआईआर ख़ारिज करने के आदेश

दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट की तरफ से एफआईआर रद्द कर दी गई है। इस तरह से हाई कोर्ट ने शिल्पा(Shilpa) शेट्टी को क्लीन चिट दे दी है और 2013 के बाद अब उनको इस मामले को लेकर चैन की सांस आएगी। 11 साल...

Nov 22, 2024 - 00:12
Nov 22, 2024 - 00:20
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सलमान खान-शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 'भंगी' मामले में दर्ज एफआईआर ख़ारिज करने के आदेश

Entertainment News.
साल 2013 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शिल्पा(Shilpa) ने वंचित वर्ग को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर राजस्थान में एक्ट्रेस के लिए एफआईआर भी दर्ज की गई और एससी/एक्ट के तहत केस भी चला। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से शिल्पा(Shilpa) शेट्टी को राहत मिल गई है और कोर्ट ने केस में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।
शिल्पा(Shilpa) के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा है- इस मामले को लेकर अभिनेत्री ने पहले ही सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली थी और बाद में उनके बयान को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया था।

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दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट की तरफ से एफआईआर रद्द कर दी गई है। इस तरह से हाई कोर्ट ने शिल्पा(Shilpa) शेट्टी को क्लीन चिट दे दी है और 2013 के बाद अब उनको इस मामले को लेकर चैन की सांस आएगी। 11 साल पहले एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शिल्पा(Shilpa) शेट्टी ने वंचित समुदाय को लेकर जातिवाद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके वजह से उस समुदाय के लोगों में जन आक्रोश भड़क उठा और बॉलीवुड एक्ट्रेस के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया गया है।

शिल्पा(Shilpa) पर वर्ग की भावनाओं को आहत करने का गंभीर आरोप लगा। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार अब इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने ताजा सुनवाई के दौरान केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि मामले में दर्ज एफआईआर में शिल्पा(Shilpa) शेट्टी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जिसके चलते ये नहीं कहा जा सकता है कि अभिनेत्री का इरादा वंचित समुदाय का अपमान करना था।

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दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर सलमान(Salman) खान और एक्ट्रेस शिल्पा(Shilpa) शेट्टी को गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। दोनों के खिलाफ राजस्थान के चूरू में 2017 में भी एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। सलमान(Salman) खान और शिल्पा(Shilpa) शेट्टी के खिलाफ 2017 में चूरू के कोतवाली थाने में SC-ST एक्ट में दर्ज एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने गुरुवार को निरस्त कर दिया।

मामले को लेकर हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोगा के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जस्टिस मोंगा ने फैसले में कहा कि बिना सेक्शन और इंक्वायरी के SC-ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं की जा सकती है। 'भंगी' शब्द जाति नहीं है और न ही जातिसूचक शब्द है। बल्कि स्लर है, जो कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को संबोधित करते हुए कहा गया था। 22 दिसंबर 2017 को चूरू के कोतवाली थाने में SC-ST एक्ट में सलमान(Salman) खान और शिल्पा(Shilpa) शेट्टी के खिलाफ वाल्मीकि समाज के अशोक पंवार ने मामला दर्ज करवाया था। उनका कहना था कि 2013 में टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा(Shilpa) शेट्टी और सलमान(Salman) खान ने 'भंगी' शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे वाल्मीकि समाज के लोगों की भावना आहत हुई।

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