Deoband : देवबंद में ट्यूबवेल तार चोरी के संगठित गिरोह पर अदालत सख्त, 14 दिन की रिमांड स्वीकार
पुलिस ने रोशन कॉलोनी निवासी अमान, सना कॉलोनी निवासी आस मोहम्मद और मौहल्ला बैरून कोटला निवासी मुसर्रफ फारूकी उर्फ बाबा (पुत्र जहीर हसन) को गिरफ्तार किया था।
देवबंद में किसानों के ट्यूबवेलों से तार चोरी करने वाले गिरोह के तीन आरोपियों के खिलाफ अदालत ने सख्त कार्रवाई की है। एसीजेएम अदालत ने अपराध को सामान्य चोरी न मानकर संगठित अपराध की श्रेणी में रखा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 जोड़ते हुए 14 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। पुलिस ने रोशन कॉलोनी निवासी अमान, सना कॉलोनी निवासी आस मोहम्मद और मौहल्ला बैरून कोटला निवासी मुसर्रफ फारूकी उर्फ बाबा (पुत्र जहीर हसन) को गिरफ्तार किया था। ये तीनों ट्यूबवेलों से मोटर चोरी कर कॉपर तार निकालते थे और कबाड़ी मुसर्रफ फारूकी को बेचते थे।
पूछताछ में आरोपियों ने कई चोरियां कबूल कीं। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और 317(4) में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में पुलिस ने पुरानी चोरियों के खुलासे के लिए रिमांड मांगी। अदालत ने अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए इसे संगठित अपराध माना। धारा 112 जोड़कर रिमांड स्वीकार की, ताकि पुलिस अन्य मामलों की जांच कर सके। यह मामला उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल और बिजली तार चोरी के बढ़ते मामलों से जुड़ा है, जहां चोर तांबे के तार निकालकर बेचते हैं और किसानों को नुकसान होता है। पुलिस जांच जारी है।
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