Lucknow : उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत नोटिस वाली सुनवाई शुरू

जन्म तिथि के अनुसार दस्तावेज देने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता को अपना एक दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे को अपना औ

Jan 23, 2026 - 23:26
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Lucknow : उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत नोटिस वाली सुनवाई शुरू
Lucknow : उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत नोटिस वाली सुनवाई शुरू

उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद गणना चरण में उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिनकी मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिसों पर सुनवाई कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्य "कोई मतदाता न छूटे" को पूरा करने के लिए सुनवाई प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। जो मतदाता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में नहीं आ सकते, उन्हें छूट दी गई है। ऐसे मतदाता किसी व्यक्ति को लिखित रूप में अधिकृत कर सकते हैं जिसमें हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर प्रतिनिधित्व की अनुमति दी जाए।

मतदाता voters.eci.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करके नोटिस की जानकारी देख सकते हैं और ऑनलाइन जवाब भी दे सकते हैं। बीएलओ भी नोटिस पहुंचा रहे हैं। वेबसाइट पर लॉगिन कर SIR 2026 में सबमिट डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट नोटिस इशू पर क्लिक करने से वोटर आईडी डालकर नोटिस की स्थिति पता चलती है। अगर नोटिस है तो ईपीआईसी या नोटिस संख्या भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। जन्म तिथि के अनुसार दस्तावेज देने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता को अपना एक दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे को अपना और माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे को अपना साथ ही माता और पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे।

नोटिस के जवाब में जन्म तिथि या जन्म स्थान के प्रमाण के लिए 13 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा: केंद्र या राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी/पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार (निर्देश अनुसार), बिहार एसआईआर मतदाता सूची का अंश।

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