Hardoi: राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उ०प्र० की अध्यक्षता मे किया जायेगा मोबाइल कोर्ट का आयोजन।
जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाको के दिव्यांजन
Hardoi: जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाको के दिव्यांजन, जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है. के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाये जाने एवं इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराये जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उ०प्र० की अध्यक्षता में 04 फरवरी, 2026 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक आई०टी०आई० परिसर हरदोई के कॉन्फ्रेस हाल में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 04 फरवरी, 2026 को प्रातः 10.00 बजे सायं 4.00 बजे तक आई०टी०आई० परिसर हरदोई के कॉन्फ्रेस हाल में उपस्थित होकर आपके विभाग से सम्बन्धित दिव्यांगजनों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
Also Read- Hardoi: उद्योग बंधु बैठक: जिलाधिकारी ने सुविधाओं की स्थिति पर जताई नाराजगी, दिए सख्त निर्देश।
What's Your Reaction?











