Sambhal : सम्भल में अवैध मस्जिद बुलडोजर कार्रवाई से हुई समतल, 20 गरीबों को मिले आवासीय पट्टे
पूरा मामला ऐंचोड़ाकंबोह थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर का है। यहां नवीन परती की भूमि गाटा संख्या 641 पर 439 स्क्वायर मीटर जमीन पर मुस्लिम समुदाय
Report : उवैस दानिश, सम्भल
सम्भल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को ग्रामीणों ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की मदद से मस्जिद के ढांचे को गिराकर पूरी जमीन को समतल कर दिया गया। इसके साथ ही उसी जमीन पर 20 गरीब परिवारों को मौके पर ही आवासीय पट्टे आवंटित कर योगी सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त और जनहितकारी संदेश दिया है।
पूरा मामला ऐंचोड़ाकंबोह थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर का है। यहां नवीन परती की भूमि गाटा संख्या 641 पर 439 स्क्वायर मीटर जमीन पर मुस्लिम समुदाय द्वारा अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया गया था। लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार जून 2018 में यह निर्माण किया गया था। मामले में धारा 67 के तहत तहसीलदार कोर्ट में केस चला।
कोर्ट ने सितंबर 2025 में बेदखली का आदेश दिया था। इसके बाद एक, तीन और चार जनवरी तक मस्जिद हटाने के अलग-अलग आदेश जारी किए गए। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी याचिका खारिज कर दी गई। तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर बीते दिन मस्जिद कमेटी ने स्वयं मस्जिद तोड़ने की शुरुआत की और जंगले, कबाड़ व चौखट निकालकर ले गई। शेष ढांचे को आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और जमीन को प्लेन करा दिया।
कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने 439 स्क्वायर मीटर जमीन पर 20 गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे आवंटित किए। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी जमीन का उपयोग जरूरतमंदों के हित में किया जाएगा। इस मामले में तहसीलदार कोर्ट ने अवैध मस्जिद निर्माण के प्रमुख आरोपी मुतवल्ली हाजी शमीम पर 8 लाख 68 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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