Sitapur : सीतापुर में नजूल भूमि पर बनी चर्चित लाल कपड़ा कोठी पर नगर पालिका ने कसा शिकंजा, जारी की नोटिस
प्रशासन के अनुसार नजूल भूमि को पहले ही शासन के नियंत्रण में लेकर निहित कर दिया गया है। इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों ने भवन खाली नहीं किया और अवैध कब्जा बनाए रखा
सीतापुर शहर के वार्ड परेड इलाके में स्थित बहुचर्चित लाल कपड़ा कोठी पर नगर पालिका परिषद ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (श्रेणी-1) ने इस संबंध में नोटिस जारी की है। नोटिस में गरिमा गुप्ता, रविकर गुप्ता, श्याम प्रकाश पुत्र सेठ मुरली धर और केदार प्रसाद पुत्र श्री प्रकाश को संबोधित किया गया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यह भवन नजूल भूमि पर बना है, जो कानूनी रूप से नगर पालिका परिषद की संपत्ति है। प्रशासन के अनुसार नजूल भूमि को पहले ही शासन के नियंत्रण में लेकर निहित कर दिया गया है। इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों ने भवन खाली नहीं किया और अवैध कब्जा बनाए रखा। यह कार्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का उल्लंघन है।
नगर पालिका ने नोटिस के जरिए निर्देश दिया है कि संबंधित पक्ष 15 दिनों के भीतर भवन पूरी तरह खाली कर नगर पालिका को सौंप दें। ऐसा न करने पर पालिका प्रशासन बलपूर्वक कब्जा हटाएगा और आवश्यक विध्वंस की कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई की पूरी लागत संबंधित व्यक्तियों से राजस्व की तरह वसूल की जाएगी। लाल कपड़ा कोठी पर जारी इस नोटिस से शहर में हलचल मच गई है। आमजन के साथ-साथ प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि तय समयसीमा में संबंधित पक्ष क्या रुख अपनाते हैं और नगर पालिका आगे क्या कदम उठाती है। बताया जा रहा है कि नजूल भूमि पर बने रम्पा टॉकीज, सपा कार्यालय और रानी कोठी को भी इसी तरह नोटिस जारी की गई है। नगर पालिका अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
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