Ballia News: ई-लाटरी के सम्पूर्ण स्थल परिसर में केवल आवेदक द्वारा ही प्रवेश किया जायेगा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
जिला आबकारी अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि जनपद में प्रथम चरण की ई-लाटरी, गंगा बहुउद्देशीय सभागार में सायं 04 बजे से 06 बजे तक सम्पन्न होंगी....

Report- S.Asif Hussain zaidi
Ballia News: देशी मदिरा,कम्पोजिट दुकानों,भांग की दुकानों तथा माडल शॉप की दिनांक 06.03.2025 को सम्पन्न होने वाली ई-लाटरी के प्रथम चरण की प्रकिया के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।
यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी विजय कुमार ने देते हुए बताया कि जनपद में प्रथम चरण की ई-लाटरी, गंगा बहुउद्देशीय सभागार में सायं 04 बजे से 06 बजे तक सम्पन्न होंगी। ई-लाटरी के सम्पूर्ण स्थल परिसर में केवल आवेदक द्वारा ही प्रवेश किया जायेगा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। यदि किसी आवेदक द्वारा यदि किसी जपनद में आवेदन किया गया है और वह उस जनपद के ई-लाटरी स्थल पर दिनांक 06.03.2025 को स्वय उपस्थित नही रह सकता है, तो उसके स्थान पर उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।
इसके लिए आवेदक को एक प्राधिकार पत्र को युक्त-युक्त ढंग से भरकर अधिकृत प्रतिनिधि का फोटो चस्पा कर एवं अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित कर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय या दिनांक 06.03.2025 को ई-लाटरी परिसर में जिला आबकारी अधिकारी को ई-लाटरी आरम्भ होने से विलम्बतम दो घण्टे पूर्व 02 प्रतियों में उपलब्ध कराना होगा। एक प्रति स्वयं रखकर अधिकृत प्रतिनिधि को ससमय हस्तगत करेगा तथा दूसरी प्रति जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगी। प्राधिकार पत्र के साथ आवेदक द्वारा पोर्टल जनरेटेड आवदेन पत्र की प्रति तथा अधिकृत प्रतिनिधि के पहचान पत्र की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि एक आवेदक द्वारा एक जनपद के लिए केवल एक ही अधिकृत प्रतिनिधि नामित किया जा सकता है एवं उसी जनपद के लिए प्रतिनिधि को नामित किया जा सकता है, जिसमें आवेदक द्वारा दुकान के लिए आवेदन किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपद के ई-लाटरी कक्ष में आवेदक या उसके प्रतिनिधि में से केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। दिनांक 06.03.2025 को ई-लाटरी कक्ष में प्रवेश के लिए आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर युक्त प्राधिकार पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
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