Hardoi: महिलाओं के दहेज उत्पीड़न विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा
Hardoi: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई, के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सचिव काव्या सिंह के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति सदर हरदोई सचिव/तहसीलदार सचिंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में महिलाओं के दहेज उत्पीड़न विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन चाणक्य कंपटीशन क्लासेज हरदोई में किया गया।
शिविर में लीगल एंड क्लीनिक कीर्ति कश्यप के द्वारा दहेज उत्पीड़न विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि विवाह के बाद पति या ससुराल वालों द्वारा अतिरिक्त धन, सामान या संपत्ति की मांग के लिए महिला को शारीरिक मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान करना दहेज प्रताड़ना या दहेज उत्पीड़न कहलाता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए और 304 बी भी इसके खिलाफ मुख्य कानून है दोषी पाए जाने पर पति /ससुराल वालों को 3 साल की सजा 498 ए के तहत या आजीवन कारावास हो सकता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही गैरकानूनी है।
शिविर में अशोक कुमार मुख्यालय के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रहे निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। एवं पंपलेट वितरित कर नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी प्रदान की शिविर में चाणक्य कंपटीशन क्लासेस के प्रबंधक सौरभ त्रिपाठी के द्वारा शिक्षा के महत्व पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर मे शिक्षक शिवम पांडे, उत्कर्ष, प्रखर दीक्षित ,एवं विशेष सहयोगी व सामाजिक कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव एवं छात्र-छात्राएं अधिक संख्या में उपस्थित रहे।
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