हरदोई: 11 साल बाद मिला न्याय, लड़की को भगाने के आरोप में 5 साल की सजा

हरदोई।
जिला कोर्ट ने एक लड़की को भगा ले जाने के आरोप में एक व्यक्ति को 5 साल कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 अप्रैल 2013 को थाना बघौली में दिए गए एक शिकायती पत्र में बताया गया था कि कुलदीप सिंह पुत्र सुरेंद्र बहादुर सिंह निवासी गांव पिपरावा, थाना करछना, जिला प्रयागराज उसकी बहन को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था।
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इस मामले को लेकर जिला कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने घटना के लगभग 11 साल बाद आरोपी कुलदीप को 5 साल के कारावास के साथ 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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