Hardoi: कोडीनयुक्त कफ सिरप एवं नारकोटिक औषधियों के दुरुपयोग पर सख्ती, फरवरी 2026 से थोक लाइसेंस का अनिवार्य सत्यापन। 

औषधि निरीक्षक स्वागतिका घोष ने समस्त केमिस्ट एसोसिएशन संघ / समस्त थोक औषधि विक्रय व्यापारी/ भवन स्वामी (थोक विक्रय

Feb 5, 2026 - 21:16
Feb 5, 2026 - 21:28
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Hardoi: कोडीनयुक्त कफ सिरप एवं नारकोटिक औषधियों के दुरुपयोग पर सख्ती, फरवरी 2026 से थोक लाइसेंस का अनिवार्य सत्यापन। 
कोडीनयुक्त कफ सिरप एवं नारकोटिक औषधियों के दुरुपयोग पर सख्ती, फरवरी 2026 से थोक लाइसेंस का अनिवार्य सत्यापन। 

Hardoi: औषधि निरीक्षक स्वागतिका घोष ने समस्त केमिस्ट एसोसिएशन संघ / समस्त थोक औषधि विक्रय व्यापारी/ भवन स्वामी (थोक विक्रय प्रतिष्ठान या गोदाम) जनपद-हरदोई को यह अवगत करना है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप एवं नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के दुरुपयोग को रोके जाने हेतु विभाग द्वारा चलाये गये विगत दो माह के अभियान की समीक्षा से यह संज्ञान में आया कि फर्मों के पंजीकृत पते पर अस्तित्वहीन है, जो लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात फर्म कभी संचालित ही नहीं हुई तथा कुछ फर्मों के पंजीकृत पते पर केवल भवन स्वामी ही मौके पर मिले, जिन्हें फर्म को प्रदत्त लाइसेंस के सन्दर्भ में कोई जानकारी नहीं थी।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र० द्वारा माह-फरवरी, 2026 से प्रदेश में स्थित समस्त थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं गोदाम के लाइसेंस का सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है जिसमें प्रमुखतः निम्न बिन्दुओं पर जाँच की जानी है-लाइसेंसी फर्म अपनी स्वीकृत चौहदी में स्थित है अथवा नहीं। औषधियों के भण्डारण के लिये पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है अथवा नहीं। Competent Person  की उपस्थिति और उनके अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि। लाइसेंसी परिसर से अन्यत्र स्थान पर दवा भण्डारण की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक गोदाम का लाइसेंस प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

विभाग द्वारा सत्यापन कार्य शुरू किये जाने से पूर्व के इस अतराल में कोई थोक औषधि विक्रेता अपनी फर्म को प्रदत्त लाइसेंस को अभ्यर्पित करना चाहता है तो निरस्तीकरण हेतु आवेदन कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद-हरदोई में प्रस्तुत करें, इसके अतिरिक्त जनपद में जिस भवन में थोक विक्रय प्रतिष्ठान या गोदाम संचालित है तो उस भवन स्वामी द्वारा भी अपने स्तर से यह पुष्टि कर ली जाये कि उनके परिसर में किरायेदार द्वारा वैध लाइसेंस के तहत व्यवसाय किया जा रहा है अथवा नहीं।

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