Lucknow : सीतापुर के सहायक विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार रस्तोगी गबन के आरोप में निलंबित
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग ने उन्हें तत्काल
लखनऊ। जितेंद्र कुमार रस्तोगी, सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) जिनका पदनाम अब सहायक विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास)/प्रशासक, ग्राम पंचायत सकरन, विकास खंड सकरन, जनपद सीतापुर है, को गबन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सीतापुर के जिलाधिकारी के पत्र में उल्लिखित प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इस मामले में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सीतापुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
निलंबन की अवधि में जितेंद्र कुमार रस्तोगी जिला विकास कार्यालय, सीतापुर से संबद्ध रहेंगे। ग्राम पंचायत सकरन में विकास कार्यों में घोटाले की शिकायत पर डीएम द्वारा कराई गई जांच में दोष पाया गया था।
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