हरदोई: 12 साल पहले रिवाल्वर से फायर करने के मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार
हरदोई।
कोतवाली देहात इलाके में रिवाल्वर से फायर कर एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया किया था। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास और 40-40,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब 12 साल पहले बीते 2 फरवरी 2012 को एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा गया था कि महोलिया शिवपार, थाना कोतवाली देहात निवासी राजपाल गुप्ता पुत्र रामकिशुन व रेखा गुप्ता पत्नी नंदकिशोर ने उसके पुत्र पर रिवाल्वर से फायर कर उसे घायल कर दिया था। इसी मामले को लेकर 12 साल बाद न्यायालय ने उक्त दोनों अभियुक्तों को 07-07 साल के सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है
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