Hardoi: आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, लड़की को भगा ले जाने का मामला

आरोपी परशुराम पुत्र मैकूलाल निवासी पडरा पतौना थाना मलिहाबाद लखनऊ उसकी बेटी की बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

Sep 24, 2024 - 23:28
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Hardoi: आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, लड़की को भगा ले जाने का मामला

Hardoi News INA.
एक लड़की को भगा ले जाने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 10 जून 2019 को एक व्यक्ति ने थाना अतरौली पर तहरीर देकर बताया था कि आरोपी परशुराम पुत्र मैकूलाल निवासी पडरा पतौना थाना मलिहाबाद लखनऊ उसकी बेटी की बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

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पुलिस ने सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। जिला न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास सहित 65000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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