Ballia : गिरफ्तारी मेमो पूर्ण नहीं होने पर कोर्ट से विवेचक को सुननी पड़ी फटकार, अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक को दिया आदेश
अदालती सूत्रों के मुताबिक पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी गांव में जमीनी रंजिश को लेकर 27जनवरी 2026 को सुधीर सिंह एवं उनके सगे पट्टीदार व पड़ोसी रमेश सिंह के बीच बात बात में
Report-S.Asif Hussain Zaidi/Advocate- T.N.Yadve
विधि संवाददाता बलिया : लगभग एक सप्ताह पूर्व पकड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट के एक मामले में विवेचनाधिकारी को उस समय जलालत फटकार खानी पड़ी जब सिविल जज(जू डी) फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या(03) विवास्वान प्रकाश के न्यायालय में गिरफ्तार कर आरोपी सुधीर सिंह को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचक को फटकार के उपरांत न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बलिया को आदेशित की है कि अपने अधीनस्थ समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करे कि माननीय हाईकोर्ट एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन्स के अनुपालन के बाद ही विवेचक गण न्यायिक रिमांड हेतु न्यायिक दंडाधिकारी /मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो साथ ही यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित (ग्राउंड ऑफ आरेस्ट एंड रीजन ऑफ आरेस्ट का वर्णन गिरफ्तारी मेमो में सुनिश्चित हो।
अदालती सूत्रों के मुताबिक पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी गांव में जमीनी रंजिश को लेकर 27जनवरी 2026 को सुधीर सिंह एवं उनके सगे पट्टीदार व पड़ोसी रमेश सिंह के बीच बात बात में हाथा पाई हुई फिर किसी ने कुल्हाड़ी से प्रहार किया जिसमें दोनों पक्ष घायल हुए इसके बाद रमेश के तहरीर पर दो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई और सुधीर सिंह के द्वारा भी तहरीर दिया गया। लेकिन सुधीर सिंह के तरफ से अभी मामला दर्ज नहीं हुआ। तथा उनकी गिरफ्तारी हो गई। वही गिरफ्तार शुदा मुल्जिम को विवेचक द्वारा कोर्ट में न्यायिक रिमांड हेतु प्रस्तुत किया था।
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