Mau: 01 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 जनपद में लागू
असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।

Mau News INA.
अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती, दशहरा, महर्षि बाल्मीकी जयंती, नरक चतुदर्शी, दीपावली, गोबर्धन पूजा, छठ, गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरूतेग बहादुर शहीद दिवस, एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।
Also Read: Hardoi: अस्पताल के पीछे से नवजात शिशु का शव बरामद ,गर्भपात कर फेंके जाने की आशंका
उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक सम्बन्धित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवाश्यक हो गया है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा लागू करता हूँ जो पूरे जनपद में दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से 30 नवम्बर 2024 के रात्रि 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
What's Your Reaction?






