Ballia News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 25 साल सश्रम कारावास

अदालती सूत्रों के मुताबिक इस जनपद का पहला मामला हैं जो नए कानून बी.एन.एस के तहत महज संज्ञान के उपरांत मात्र 86दिनों में विशेष न्यायाधी...

Jan 18, 2025 - 22:44
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Ballia News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 25 साल सश्रम कारावास

मुख्यांश-

  • विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने नए कानून के तहत पहले मुकदमा का किया संज्ञान के उपरांत 86दिनों में फैसला
  • विधि प्रयोगशाला  गोरखपुर से 11जनवरी 2025 को विलंब से आया रिपोर्ट

By INA News Ballia.

Report- S.Asif Hussain zaidi/Adv T.N.Yadve

विधि संवाददाता बलिया तेरह वर्षीय नाबालिग किशोरी को घर में अकेला पाकर दरिंदगी को सारी हदे पार करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (08) प्रथमकांत की न्यायालय में अभियुक्त आलोक पुत्र रामलाल मुहम्मदपुर मठिया थाना उभांव को दोषी करार दिया है पर सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए पच्चीस साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित की है।

साथ ही 20 हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है वहीं यह भी आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक साल की सजा भुगतनी होगी। अदालती सूत्रों के मुताबिक इस जनपद का पहला मामला हैं जो नए कानून बी.एन.एस के तहत महज संज्ञान के उपरांत मात्र 86 दिनों में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाई है।

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अभियोजन के अनुसार यह है घटना वादी मुकदमा ने घटना के बावत अभियुक्त के विरुद्ध 21 अगस्त 2024 को समय करीब 11:30 बजे दिन में सूचित किया व मुकदमा पंजीकृत हुआ। जांच के उपरांत 3 अक्टूबर 2024 को विवेचक द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित कर दी । जहां न्यायालय में 17 अक्टूबर 2024 को संज्ञान ले लिया। और 02 दिसंबर 2024 को आरोप विचारित करते हुए गवाही प्रारंभ हुई और अभियोजन पक्ष से राकेश कुमार पांडेय तथा बचाव पक्ष से गौरव सिंह राठौर ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की। जिसे सुनने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है।

अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा ने अभियुक्त पर यह आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग किशोरी को घर में अकेला पाकर आरोपी ने जबरियन दुष्कर्म किया और उसे मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

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