Sambhal : हातिम सराय प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा, सपा विधायक ने बड़ा साक्ष्य पेशकर तहसीलदार की कार्यवाही को बताया अवैध

विधायक ने बताया कि उन्होंने 2009 का एक दस्तावेज पेश किया है, जिसमें सरकारी वकील ने एडीएम को विधिक राय देते हुए यह स्पष्ट किया था कि यह जमीन राम सु

Oct 12, 2025 - 22:04
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Sambhal : हातिम सराय प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा, सपा विधायक ने बड़ा साक्ष्य पेशकर तहसीलदार की कार्यवाही को बताया अवैध
इकबाल महमूद, सपा विधायक सम्भल

Report : उवैस दानिश, सम्भल

हातिम सराय के अस्सी मकानों पर प्रशासन की कार्रवाई अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। सपा विधायक इकबाल महमूद ने तहसीलदार की ओर से जारी नोटिस को अवैध करार दिया है। विधायक ने बड़ा साक्ष्य पेश करते हुए कहा कि जिस भूमि पर कार्रवाई की जा रही है, वह किसी सरकारी विभाग की नहीं, बल्कि एक हिंदू महिला राम सुनीति देवी की निजी संपत्ति है।

विधायक ने बताया कि उन्होंने 2009 का एक दस्तावेज पेश किया है, जिसमें सरकारी वकील ने एडीएम को विधिक राय देते हुए यह स्पष्ट किया था कि यह जमीन राम सुनीति देवी की है और इस पर पीपी एक्ट लागू नहीं होता। विधायक ने कहा कि वर्षों पुराने इस केस में प्रशासन को पहले से तथ्य स्पष्ट हैं, बावजूद इसके लोगों को नोटिस देकर डराया जा रहा है। इकबाल महमूद ने कहा कि उन्होंने डीएम से बातचीत कर पूरी स्थिति से अवगत कराया है ताकि लोगों में हड़बड़ाहट कम हो सके। उन्होंने बताया कि अब राम सुनीति देवी की पौत्री भी सामने आई हैं, जिन्होंने यह दावा किया है कि यह संपत्ति उनकी दादी की थी और बाद में इसे बेच दिया गया। विधायक ने यह भी कहा कि प्रशासन जिस स्थान को तालाब बता रहा है, वास्तव में वहां लोगों ने नालियां खोदने के कारण पानी भर गया, जिससे गलतफहमी पैदा हुई। उन्होंने रिकार्ड में तालाब की भूमि न होने का दावा करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से निजी संपत्ति है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और निर्दोष लोगों के मकानों पर बुलडोजर न चलाया जाए।

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